जिलाधिकारी ललितपुरटाइम्स नाउ बुन्देलखण्डललितपुर

*अब सिर्फ 50 रु0 देकर गेहूॅ क्रय केन्द्रों पर फार्मर रजिस्ट्री बनवा सकेंगे किसान, जिलाधिकारी ने सभी क्रय केन्द्रों पर खुलवाए कॉमन सर्विस सेन्टर*

*सरकारी क्रय केन्द्रों पर गेहॅू विक्रय हेतु फार्मर रजिस्ट्री की अनिवार्यता के चलते जिलाधिकारी ने उठाया सकारात्मक कदम*

*फार्मर रजिस्ट्री और गेहॅू विक्रय से सम्बंधित जानकारी, सुझाव या शिकायत के लिए टोलफ्री नम्बर-18001800150 पर सम्पर्क करें किसान*
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ललितपुर। *जिलाधिकारी श्री सत्य प्रकाश ने जनपद के किसानों की सुविधा के दृष्टिगत एक नई पहल की शुरूआत की है, जिसके अंतर्गत अब किसानों को गेहूॅ क्रय केन्द्र पर ही फार्मर रजिस्ट्री बनवाने की सुविधा मिलेगी। किसानों को फार्मर रजिस्ट्री बनवाने के लिए अब अलग से दफ्तरों और कॉमन सर्विस सेन्टरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, वे सिर्फ 50 रुपए देकर गेहूॅ क्रय केन्द्र पर ही फार्मर रजिस्ट्री के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।*
_शासन द्वारा प्रदेश में रबी विपणन वर्ष 2026-27 (अप्रैल 2026) से गेहूं बेचने के लिए फार्मर रजिस्ट्री या डिजिटल फार्मर आईडी अनिवार्य की गई है। यह कदम पारदर्शिता बढ़ाने, बिचौलियों को खत्म करने और सीधे वास्तविक किसानों के खातों में एमएसपी का भुगतान करने के लिए उठाया गया है। इसका उद्देश्य किसानों की जमीन के रिकॉर्ड को डिजिटल आईडी से जोड़ना है। फार्मर रजिस्ट्री से किसानों को सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं जैसे सम्मान निधि, खाद-बीज सब्सिडी और कृषि ऋण आदि का भी सीधा लाभ मिलेगा। बिना फार्मर रजिस्ट्री के, किसान सरकारी क्रय केंद्रों पर अपना गेहूं नहीं बेच पाएंगे।_
*अपर जिलाधिकारी/जिला खरीद अधिकारी अंकुर श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया है कि गेहूॅ विक्रय के लिए फार्मर रजिस्ट्री की अनिवार्यता के दृष्टिगत जिलाधिकारी ने जिले के सभी 48 गेहूॅ क्रय केन्द्रों पर कॉमन सर्विस सेन्टर सीएससी खुलवाने का निर्णय लिया है, जिससे किसानों को फार्मर रजिस्ट्री बनवाने के लिए यहां-वहां भटकना नहीं पड़ेगा। किसान मात्र 50 रुपए निर्धारित शुल्क जमा करके फार्मर रजिस्ट्री के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इसके साथ ही उन्होंने एक टोलफ्री नम्बर-18001800150 भी जारी कराया है, जिस पर किसान, गेहूॅ खरीद व फार्मर रजिस्ट्री सम्बंधी कोई भी जानकारी, सुझाव या शिकायत के लिए सम्पर्क कर सकेंगे* ।
_उन्होंने यह भी बताया कि फार्मर रजिस्ट्री बनवाने के लिए किसानों को आधार कार्ड, आधार से लिंक मोबाइल नम्बर और खतौनी की आवश्यकता होगी, इसके साथ ही आधार कार्ड और खतौनी में कृषक का नाम सही व एक समान दर्ज होना चाहिए। यदि दोनो दस्तावेजों में नाम भिन्न है या त्रुटिपूर्ण है तो पहले किसानों को नाम संशोधन कराना होगा, उसके बाद ही वे फार्मर रजिस्ट्री के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।_

▶️पत्रकार रामजी तिवारी मड़ावरा
▶️चीफ एडिटर टाइम्स नाउ बुन्देलखण्ड
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▶️9455422423,9695121690

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