*जिलाधिकारी द्वारा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से छात्रा रोहिणी को बनाया एक दिन का जिलाधिकारी*

*एक दिन का जिलाधिकारी बनना छात्राओं में आत्मविश्वास, जागरुकता और नेतृत्व कौशल को मजबूत करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा: जिलाधिकारी।*
ललितपुर। महिला सशक्तिकरण के तहत चलाए जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत एक सराहनीय पहल देखने को मिली, जहां जिलाधिकारी सत्य प्रकाश द्वारा राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में अध्ययनरत कक्षा 12 की छात्रा रोहिणी को एक दिन के लिए जिलाधिकारी बनाया गया। इस दौरान रोहिणी ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर फरियादियों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और उनके त्वरित निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।
एक दिन की जिलाधिकारी के रूप में कार्य करते हुए रोहिणी ने प्रशासनिक जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया और आमजन की समस्याओं के समाधान के प्रति सजगता दिखाई। इस पहल से न केवल छात्राओं में आत्मविश्वास बढ़ा, बल्कि प्रशासनिक कार्यप्रणाली को करीब से समझने का अवसर भी मिला।
इस अवसर पर जिलाधिकारी श्री सत्य प्रकाश ने कहा कि मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत बालिकाओं का एक दिन का अधिकारी बनना उनके आत्मविश्वास, जागरुकता और नेतृत्व कौशल को मजबूत करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि यह पहल समाज मंें महिलाओं व बालिकाओं की भूमिका को और सशक्त बनायेगी।
जिले में जिलाधिकारी सत्य प्रकाश द्वारा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत छात्राओं को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक किया जा रहा है, ताकि वे भविष्य में समाज में सशक्त भूमिका निभा सकें। इस पहल की लोगों द्वारा सराहना की जा रही है।
जिला प्रोबेशन अधिकारी नन्दलाल सिंह ने बताया कि जनपद में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलम्बन हेतु नवरात्रि के पर्व पर मिशन शक्ति के विशेष अभियान फेज-0.5 के द्वितीय चरण का शुभारंभ हो गया है, जिसके अंतर्गत जनपद में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा सार्वजनिक स्थलों पर जन जागरुकता अभियान चलाये जा रहे हैं और महिला केन्द्रित योजनाओं-मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वन स्टॉप सेन्टर, 181 हेल्पलाइन, निराश्रित महिला पेंशन योजना, शक्ति सदन आदि योजनाओं के बारे में जानकारी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त महिलाओं एवं बालिकाओं को संरक्षण प्रदान करने वाले प्रमुख कानूनों-घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिग उत्पीड़न अधिनियम आदि कानूनी जानकारी दी जा रही है।
इस अवसर पर जिला प्रोबेशन अधिकारी नन्दलाल सिंह, जिला सूचना अधिकारी डीएस दयाल व अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।
▶️पत्रकार रामजी तिवारी मड़ावरा
▶️चीफ एडिटर टाइम्स नाउ बुन्देलखण्ड
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