बेसिक शिक्षा विभाग आरटीई के अंतर्गत दिलाएगा निःशुल्क प्रवेश * अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के अंतर्गत वर्ष 2024-25 में बच्चों को मिलेगा प्रवेश * चार चरणों में होगी आरटीई के तहत दाखिले की प्रक्रिया
मड़ावरा-ललितपुर।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत निजी स्कूलों में निशुल्क प्रवेश लेने के लिए प्रथम चरण के लिए आवेदन की प्रक्रिया 01 दिसंबर से शुरू हो गई है।
अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निजी विद्यालयों में पहली कक्षा को 25 फीसदी सीटों पर गरीब परिवारों के बच्चों को प्रवेश दिलाया जाता है। इसके लिए सरकार इन निजी विद्यालयों को प्रतिपूर्ति के रूप में प्रति बच्चा निर्धारित रुपया हर माह देती है। प्रतिवर्ष बेसिक शिक्षा विभाग गरीब परिवारों के बच्चों को इन निजी विद्यालयों में प्रवेश दिलाता है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया अपनाई जाती है। लॉटरी के जरिए बच्चों का चयन किया जाता है।
नए सत्र में ऐसे बच्चों को प्रवेश दिलाने के लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ललितपुर रणवीर सिंह ने इसको लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए थे। निजी विद्यालयों में गरीच बच्चों को प्रवेश दिलाने के लिए प्रथम चरण की आवेदन की प्रक्रिया 1 दिसंबर प्रारंभ हुई है साथ ही 19 दिसंबर तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। इस अवधि में प्राप्त आवेदनों में पात्रता के आधार पर छंटनी की जाएगी। 20 से 23 दिसंबर तक आवेदनों का
सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन के बाद 24 दिसंबर को लॉटरी निकाली जाएगी। लॉटरी में चयनित किए गए बच्चों को 27 दिसंबर से विद्यालय का आवंटन किए जाने की प्रक्रिया शुरू होगी।
इस प्रकार ऐसे ही कुल 4 चरणों में यह प्रक्रिया संपन्न होगी, अंतिम चरण 1 मार्च से 19 मार्च तक आवेदन हेतु चलेगा, 20 से 23 मार्च तक सत्यापन के बाद 27 मार्च को विद्यालय आवंटित होंगे। खण्ड शिक्षा अधिकारी मड़ावरा नरेश कुमार रावत ने दिशा निर्देश देते हुए कहा कि आरटीई एक्ट के तहत प्रत्येक बच्चे को पढ़ने का अधिकार है कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहना चाहिए साथ ही तय समय में अधिक से अधिक आवेदन कराकर अधिकतम बच्चों को प्रवेश के लिए प्रोत्साहित किया जाए।
ब्लॉक समन्वयक राहुल देव वर्मा ने कहा कि दूरस्थ ब्लॉक मड़ावरा में आरटीई का प्रचार न्याय पंचायत स्तर पर नोडल संकुलों के माध्यम से किया जा रहा है। समेकित शिक्षा समन्वयक प्रतीक दीक्षित ने कहा कि आरटीई के लिए रैली एवं बैनर के साथ प्रशासनिक अधिकारियों का भी सहयोग मिल रहा है। दस्तावेजों के बारे में बताया गया कि निजी स्कूलों में प्रवेश हेतु अभिभावकों को आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, अभिभावक का निवास-प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र और अभिभावक व बच्चे का आधार कार्ड बनवाना होगा।
पत्रकार रामजी तिवारी (मडावरा)
संपादक टाइम्स नाउ बुन्देलखण्ड
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