*डीआईजी ने रेंज के सभी जिलों के एसपी के साथ की क्राइम मीटिंग दिए कई दिशा निर्देश*

*विवेचना में लापरवाही बर्दाश्त नहीं, अपराधियों पर करें प्रभावी कार्यवाही: डीआईजी*
*ललितपुर*। झांसी डीआईजी रेंज ने शुक्रवार को रेंज के तीनों जिलों के पुलिस कप्तानों की बैठक कर अपराध समीक्षा की। पुलिस उपमहानिरीक्षक झाँसी परिक्षेत्र झाँसी केशव कुमार चौधरी द्वारा रेंज के जनपद झांसी, जालौन व ललितपुर के जनपद प्रभारियों के साथ मासिक अपराध समीक्षा बैठक व साइबर थाना प्रभारियों के साथ बैठक आहूत कर बैठक के दौरान निम्न बिन्दुओं पर समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। अपराध समीक्षा-अपराध समीक्षा, लम्वित विवेचना का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण, जघन्य/महिलाओं/बच्चों से सम्बन्धित अपराध, गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट और हिस्ट्रीशीट, अवैध कारोबार, तस्करी के विरूद्ध कार्यवाही, घटनाएं एवं उनका अनावरण, महिला सुरक्षा को प्राथमिकता, आगामी त्योहार एवं कानून व्यवस्था, बीट प्रणाली, रात्रि गश्त और निगरानी, सोशल मीडिया एवं साइबर अपराध, जनसुनवाई एवं आईजीआरएस, ऑपरेशन कन्विक्शन, जागरूकता अभियान, प्रशिक्षण कार्यक्रम, शासन के दिशा निर्देश व जीरो टॉलरेंस के तहत कार्यवाही आदि की समीक्षा कर अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण हेतु प्रभावी कार्ययोजना बनाकर कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये तथा श्रावण मास के दृष्टिगत मन्दिर/शिवालयों तथा कावड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गये। घटनाएं एवं उनका अनावरण, अवैध कारोबार के विरूद्ध कार्यवाही। गम्भीर अपराध हत्या, लूट, डकैती, नकबजनी, चोरी आदि घटनाओं की समीक्षा करते हुये शेष सभी घटनाओं के शीघ्र अनावरण करने तथा संलिप्त अपराधियों को पुरस्कार घोषित कराते हुये शीघ्र गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया। लंबित विवेचनाऐं- विशेषकर एससी एसटी एक्ट, महिला सम्बन्धी अपराध, पॉक्सो एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के अभियोगों की विवेचनाओं की समीक्षा कर विवेचनाओं का गुणवत्तापूर्ण शीघ्र निस्तारण कराने के निर्देश दिये गये। अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री, अवैध मादक पदार्थ तस्करी गौबध तस्करी, आदि में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध पतारसी सुरागरसी कराते हुये प्रभावी कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। गुमशुदगी आदि के प्रकरणों में पीडित की शिकायतों पर तत्काल संज्ञान लेने तथा गठित टीमों गठित को लगाकर शीघ्रतापूर्वक सकुशल बरामदगी हेतु आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये है।
गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट और हिस्ट्रीशीटरों पर कार्यवाही- अपराधियों पर नियंत्रण के हेतु गुंडा व गैगस्टर एक्ट के तहत अपराधियों की हिस्ट्रीशीट खोलने के निर्देश दिए । जनपदों के सभी थानों में टॉप-10 अपराधियों की सूची बनाकर उनकी गतिविधियों पर निरंतर निगरानी रखी जाए। इसके साथ ही जेल से रिहा हुए अपराधियों का सत्यापन अनिवार्य रूप से किया जाए, ताकि वे दोबारा किसी अपराधिक गतिविधि में संलिप्त न हो सकें। अपराधियों का सत्यापन कराने, गैंगस्टर एक्ट की धारा 107 BNSS के तहत अपराधियों द्वारा अपराध से अर्जित की गई चल-अचल संपत्ति का चिन्हीकरण कर जब्तीकरण की कार्यवाही करें । गम्भीर अपराधों के अभियुक्त जैसे हत्या, लूट, डकैती, गैंगरेप, गौ तस्करी, वाहन चोरों, मादक पदार्थ तस्करों के विरुद्ध गैंगस्टर की कार्यवाही करने तथा गैंगस्टर के अभियुक्तों के विरूद्ध धारा 14(1) अंतर्गत संपत्ति जब्तीकरण की कार्यवाही के निर्देश दिए गये। लुटेरे, अवैध शराब व पशु तस्करों आदि पेशेवर अपराधियों की सूची तैयार कर उनकी सतत निगरानी व सत्यापन करते सक्रिय दुर्दांत अपराधियों की जमानत निरस्तीकरण की कार्यवाही के साथ ही उनके विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही के निर्देश दिए गए। महिला सुरक्षा को प्राथमिकता- महिला संबंधी अपराधों को अत्यधिक गंभीरता से लिया जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी महिला उत्पीड़न की घटना पर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए और दोषियों पर कड़ी से कड़ी सजा सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही सभी थानों में महिला हेल्प डेस्क को और सक्रिय बनाने हेतु निर्देशित किया गया। महिला सुरक्षा के प्रति पुलिस का रवैया संवेदनशील और तत्पर होना चाहिए, ताकि महिलाओं को किसी भी प्रकार की असुरक्षा न महसूस हो। पैदल गश्त, रात्रि गश्त और बीट प्रणाली, निगरानी,जनता से बेहतर संवाद स्थापित करने और उनकी समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए बीट प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया। सभी क्षेत्राधिकारी एवं थाना प्रभारी अपने क्षेत्रों में नियमित गश्त करें और आम जनता से संपर्क बनाए रखें । जिससे अपराध पर नियंत्रण एवं पुलिस और जनता के बीच विश्वास भी मजबूत होगा। अपराध नियन्त्रण हेतु रात्रि गश्त को बढ़ाने के निर्देश दिए। सभी क्षेत्राधिकारी एवं थाना प्रभारी अपने-अपने क्षेत्रों में नियमित गश्त करें और संदिग्ध गतिविधियों पर विशेष निगरानी रखें। सक्रिय अपराधियों की गतिविधियों पर भी पैनी नजर रखने को कहा गया, ताकि किसी भी आपराधिक घटना को समय रहते रोका जा सके। आमजनमानस के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार न किया जाये साथ ही ग्राम पंचायत एवं व्यापारी बन्धुओं व प्रतिष्ठान मालिकों, समाजसेवियों व अन्य लोगों से वार्ता व सामंजस्य/समन्वय स्थापित कर थाना क्षेत्रों में होनी वाली छोटी छोटी समस्याओं का निदान कराने का प्रयास करें । आगामी त्योहार एवं कानून व्यवस्था- श्रावणमास, कावंड यात्रा व सावन मेला आदि के दृष्टिगत रेंज के सभी क्षेत्राधिकारी/थाना प्रभारियों को लगातार क्षेत्र में भ्रमणशील रहकर छोटी सी छोटी सूचनाओं/घटनाओं को गम्भीरता से संज्ञान में लेकर नियमानुसार कार्यवाही के निर्देश दिए गए तथा यूपी 112 पर प्राप्त सूचनाओं को पीआरवी वाहनों द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर सम्बन्धित थाना प्रभारी को सूचित करने के निर्देश दिए गये। श्रावण मास के दौरान निकलने वाली कांवड़ यात्रायों तथा प्रमुख शिवालयों एवं मंदिरों में जलाभिषेक व अन्य आयोजनों के दौरान अत्यधिक संख्या में श्रद्धालुओं का आगमन होता है उन सभी धार्मिक स्थलों के प्रमुख पुजारियों/आयोजकों से वार्ता कर सुरक्षा व्यवस्था, भीड़ नियन्त्रण व समुचित पुलिस प्रबन्ध रखने के निर्देश दिए गये । इन स्थलों पर सादे वस्त्रों में महिला पुलिस कर्मियों की भी डियूटी लगाई जाये जिससे महिला श्रृद्धालुओं को कोई समस्या न हो तथा कांवड़ यात्रा निकलने वाले रूटों पर पुलिस एवं यातायात व्यवस्था हेतु उचित प्रबन्ध करने के निर्देश दिये गए।
पत्रकार रामजी तिवारी मड़ावरा
चीफ एडिटर टाइम्स नाउ बुन्देलखण्ड
Times now bundelkhand
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