राजघाट स्थित कंपोजिट शराब दुकान पर ओवर रेटिंग की शिकायत पर कार्रवाई ₹75,000 का जुर्माना।

ललितपुरः लगातार मिल रही जन शिकायतों के क्रम में कि राजघाट स्थित कंपोजिट शराब दुकान द्वारा प्रातः निर्धारित समय से पूर्व दुकान खोली जा रही है तथा ग्राहकों से निर्धारित मूल्य से अधिक दर (ओवर रेटिंग) पर शराब विक्रय की जा रही है, इस पर गंभीरता से संज्ञान लेते हुए आज दिनांक [20/5/25] को आबकारी निरीक्षक क्षेत्र-1 जनपद ललितपुर द्वारा स्वयं मौके पर प्रातः निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण के दौरान दुकान पर कार्यरत सेल्समैन को निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर शराब बेचते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया, जोकि उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम के अंतर्गत गंभीर उल्लंघन की श्रेणी में आता है।
उक्त प्रकरण में अनुज्ञापी के विरुद्ध ₹75,000 (पचहत्तर हजार रुपए) का अर्थदंड अधिरोपित करते हुए वित्तीय दंड की वसूली की कार्रवाई भी की गई है।
आबकारी विभाग आम जनता से अपील करता है कि यदि कहीं भी किसी प्रकार की ओवर रेटिंग, निर्धारित समय से पूर्व दुकान खोले जाने, अवैध बिक्री या किसी अन्य प्रकार की अवैध शराब संबंधी गतिविधि की जानकारी हो तो तत्काल विभाग को सूचित करें। विभाग द्वारा इस प्रकार की शिकायतों पर दृढ़ता से, तत्परता से और पारदर्शी रूप से कार्रवाई की जाएगी।
पत्रकार रामजी तिवारी मड़ावरा
चीफ एडिटर टाइम्स नाउ बुन्देलखण्ड
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