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गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 1986 की धारा 14(1) के तहत संपत्ति कुर्की की कार्यवाही

कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जनपद ललितपुर
दिनांक: 06/03/2025

विषय: गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 1986 की धारा 14(1) के तहत संपत्ति कुर्की की कार्यवाही

उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 1986 की धारा 14(1) के अंतर्गत जिलाधिकारी [जनपद ललितपुर] द्वारा पारित आदेश दिनांक 04/03/2025 के अनुपालन में आज दिनांक 06/03/2025 को कुर्की की कार्यवाही संपन्न कराई गई।

उक्त आदेश के क्रम में कुल संपत्ति ₹2,17,65,317.50/- (दो करोड़ सत्रह लाख पैंसठ हजार तीन सौ सत्रह रुपए पचास पैसे) में से निम्नलिखित संपत्तियों को कुर्क किया गया:

1. एक आवासीय मकान – जिसकी अनुमानित कीमत ₹69,51,317/-

2. पाटौरा स्थित एक प्लॉट ।

यह कार्यवाही पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में नियमानुसार संपन्न कराई गई। गिरोहबंद एवं समाज विरोधी तत्वों के विरुद्ध प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

पत्रकार रामजी तिवारी मड़ावरा
चीफ एडिटर टाइम्स नाउ बुन्देलखण्ड
Times now bundelkhand
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