अपराधललितपुरललितपुर पुलिस

धोखाधड़ी से लाखों रुपये का माल खरीदकर नहीं किया भुगतान कर्नाटका के बैंगलुरू, झांसी, आगरा व लखनऊ की फर्म पर है आरोप इलैक्ट्रॉनिक्स व्यापारी की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने दर्ज की एफआईआर

ललितपुर। इलैक्ट्रॉनिक्स की दुकान संचालक ने पुलिस अधीक्षक को एक शिकायती पत्र देते हुये आधा दर्जन व्यापारियों पर एक फर्म के जरिए माल खरीदने के बाद भुगतान न करने का आरोप लगाया है। एसपी के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने कर्नाटका, बैंगलुरू, आगरा, लखनऊ के आधा दर्जन व्यापारियों पर एफआईआर दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। स्टेशन रोड सिविल लाइन निवासी मनोज जैन पुत्र शीतल प्रसाद ने एसपी को दिये पत्र में बताया कि बीते वर्ष 2023 के नवम्बर माह की तीन तारीख को उसकी इलैक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर कर्नाटका के बैंगलुरू निवासी मेसर्स स्टेरेन इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड के निदेशक रिषिराज सिंह राठौर पुत्र दिगविजय सिंह राठौर, बैंगलुरू निवासी खुसनूद खान पुत्र सदरूद्दीन खान, झांसी निवासी शिवप्रकाश गुप्ता, आगरा निवासी राहुल दत्ता, मस्जिद तहसील के पुरानी सब्जी मण्डी चौक लखनऊ निवासी कासिव सय्यैद खान पुत्र सय्यैद शबाब हुसैन व आगरा निवासी मु.फसीउद्दीन इनोवा कार से आये और कहा कि हमारी कम्पनी आपके साथ ट्रेडिंग करना चाहती है। पीडि़त ने बताया कि उक्त लोगों से सामान आपूर्ति के बाद भुगतान के बारे में पूछा तो उक्त लोगों ने एक सप्ताह के अंदर भुगतान होने की बात कहते हुये कम्पनी का जीएसटी प्रमाण पत्र व फर्म का 313 टर्न ओवर दिखाया और दो दुकानदारों से लेन-देन का कागज दिखाया, जिससे उक्त लोगों पर विश्वास किया। पीडि़त ने बताया कि उसने विभिन्न तिथियों में कम्पनी को अपनी फर्म मनोज इलेक्ट्रोनिक्स ललितपुर से होम एप्लाईसेंस उक्त कम्पनी में खसरा नं. 27, 30 द्वारकापुरी, फेज 77 ग्राम कुबेरपुर, तहसील ऐटमपुर जिला आगरा बुधाना भेजा। बताया कि यह सारा माल कम्पनी वाले अपने वाहन से मेरी गोदाम ललितपुर से ले गये है। सारे बिलो पर कम्पनी के वाहन नम्बर भी अंकित है। यह सारा माल कम्पनी द्वारा प्राप्त कर लिया गया, इसकी प्राप्ति रसीद मेल से भेजी है जो मेरे पास है। कई बार फोन द्वारा भुगतान मांगने पर 17 नवम्बर 2023 को 39,551 रुपया, 03,05,963 रुपया, 11,55,892 रूपया आरटीजीएस के जरिए पीडि़त को प्राप्त हुआ और 11,700/- रूपया भाडे का काट लिया। बताया कि इसके अलावा शेष धनराशि 16,52,244 रुपया है, जिसे उक्त लोगों द्वारा भुगतान नहीं किया जा रहा है। पीडि़त ने बताया कि जानकारी करने पर पता चला कि उक्त लोग धोखाधड़ी व षडय़ंत्र करके दुकानदारों को प्रभावित कर बड़ी रकम का माल लेकर कुछ रुपये देकर शेष रूपया नहीं देते हैं। ऐसा यह लोग देश की सैकड़ों फर्मों के साथ कर चुके हैं। पीडि़त दुकानदार की तहरीर पर उक्त लोगों के खिलाफ पुलिस ने धारा 420, 406 व 120 बी आईपीसी के तहत एफआईआर दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी।

पत्रकार रामजी तिवारी मडावरा
चीफ एडिटर टाइम्स नाउ बुन्देलखण्ड
#Timesnowbundelkhand

Share this post to -

Related Articles

Back to top button