छात्रवृत्ति ऑनलाइन आवेदन पत्र में लगाये आय प्रमाण पत्र

ललितपुर।
शैक्षणिक सत्र 2025-26 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत उच्च कक्षाओं (कक्षा 12 से ऊपर के) में अध्ययनरत उ0प्र0 के मूल निवासी छात्र/छात्राओं हेतु शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना से लाभान्वित होने हेतु शासन द्वारा आवेदन करने के लिए दिनांक 10.07.2025 से पोर्टल खोले जाने से अवगत कराते हुए मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन समाज कल्याण, अनुभाग-3 के द्वारा दिनांक 10.06.2025 एवं 18.06.2025 को समय-सारणी जारी की गयी है। योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के छात्र/छात्रओं के माता-पिता/अभिभावक/पति, जिनकी वार्शिक आय रु0 2,50,000/- तक तथा सामान्य, अल्पसंख्यक एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं के माता-पिता/अभिभावक/पति जिनकी वार्शिक आय रु0 2,00,000/- तक है, को दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति दिये जाने की व्यवस्था है।
नियमावली में दी गयी व्यवस्था के अनुसार छात्रवृत्ति ऑनलाइन आवेदन में लगने वाला आय प्रमाण पत्र छात्र/छात्रा के पिता का एवं पिता के न होने की स्थिति में माता का तथा माता/पिता दानों के जीवित न होने की दशा में संरक्षक/अभिभावक का मान्य होगा तथा छात्रा के विवाहित होने की स्थिति में पिता के स्थान पर उसके पति का आय प्रमाण पत्र मान्य होगा।
अतः सम्बन्धित शिक्षण संस्थानों एवं छात्र/छात्राओं को सूचित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार आय प्रमाण पत्र से सम्बन्धित नियमावली में दी गयी व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुये योजनान्तर्गत ऑनलाइन आवेदन करना कराना सुनिश्चित करें।
पत्रकार रामजी तिवारी मड़ावरा
चीफ एडिटर टाइम्स नाउ बुन्देलखण्ड
Times now bundelkhand