सात से पच्चीस दिसम्बर तक वितरण होगा खाद्यान्न
ललितपुर। जिला पूर्ति अधिकारी उमेशचन्द्र मिश्र ने अवगत कराया है कि आयुक्त खाद्य तथा रसद विभाग लखनऊ के पत्र द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत जिले के अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को माह दिसम्बर 2024 में 07 से 25 दिसम्बर 2024 तक आवश्यक वस्तुओं का वितरण किया जाना है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत अन्त्योदय कार्डधारको 17 कि.ग्रा. गेंहू, 18 कि.ग्रा. फोर्टिफाइड चावल प्रति कार्ड एवं पात्रगृहस्थी कार्डधारको को 05 कि.ग्रा. खाद्यान्न, जिसमें 2.30 कि.ग्रा. गेंहू, 2.70 कि.ग्रा. फोर्टिफाइड चावल प्रति यूनिट निशुल्क वितरण किया जाना है तथा अन्त्योदय कार्डधारको को त्रैमास अक्टूबर, नवम्बर व दिसम्बर 2024 के सापेक्ष 03 कि.ग्रा. चीनी प्रति कार्ड रू. 18/- प्रति कि.ग्रा. की दर से रू. 54 में वितरण किया जाना है। अतएव जिले के समस्त अन्त्योदय एवं पात्रगृहस्थी राशन कार्डधारको को सूचित किया है कि 07 से 25 दिसम्बर 2024 तक उचित दर दुकानों पर उपस्थित होकर ई-पॉस के द्वारा आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से निशुल्क आवश्यक वस्तुयें प्राप्त करना सुनिश्चित करें। आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से आवश्यक वस्तुयें प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं को मोबाईल ओ.टी.पी. वेरीफिकेशन के माध्यम से अन्तिम तिथि 25 दिसम्बर 2024 को नि:शुल्क वितरण सम्पन्न किया जायेगा।
पत्रकार रामजी तिवारी मडावरा
संपादक टाइम्स नाउ बुन्देलखण्ड
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