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*बिजली बिल राहत योजना से विद्युत उपभोक्ताओं को मिलेगी राहत: डीएम* *योजना के लाभ हेतु 01 दिसम्बर से 28 फरवरी तक होंगे पंजीकरण*

ललितपुर। जिलाधिकारी श्री सत्य प्रकाश ने जनपदवासियों को अवगत कराया है कि सरकार विद्युत उपभोक्ताओं को राहत पहुंचाने के लिए *बिजली बिल राहत योजना* का शुभारंभ करने जा रही है, जिसके अंतर्गत नेवर पेड व लॉन्ग अनपेड उपभोक्ताओं को विद्युत बिलों में छूट प्रदान की जाएगी।
उन्होंने बताया कि योजना के अन्तर्गत समस्त विद्युत वितरण निगमों में दिनांक 01 दिसम्बर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक अधिकतम 02 किलोवाट भार के घरेलू उपभोक्ताओं तथा 01 किलोवाट भार के वाणिज्यक नेवर पेड एवं लॉन्ग अपनेड उपभोक्ताओं के लिए विद्युत बिलों में तथा विद्युत चौरी के समस्त प्रकरणों में राजस्व निर्धारण में छूट हेतु का प्रावधान है, जिसके लिए पूर्व में आबद्ध कलेक्शन एजेन्सियों को प्रोत्साहन की विशेष व्यवस्था की गई है, जिसका लाभ नेवर पेड एवं लॉन्ग अपनेड उपभोक्ताओं से भुगतान प्राप्त करने पर दिया जाएगा।
‘ *‘बिजली बिल राहत योजना 2025-26’’* में पात्र उपभोक्ता योजना का लाभ लेने हेतु तीन चरणों में पंजीकरण करा सकते हैं। योजना में पंजीकरण हेतु प्रथम चरण 01 दिसम्बर से 31 दिसम्बर 2025 तक, द्वितीय चरण 01 जरवरी से 31 जनवरी 2026 तक तथा तृतीय चरण 01 फरवरी से 28 फरवरी 2026 तक प्रभावी रहेगा। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु समस्त विद्युत वितरण निगमों को कलेक्शन एजेन्सियों, जनसेवा केन्द्रों, विद्युत सखियों, फिनटेक कम्पनियों, मीटर रीडर्स व बिलिंग एजेन्सियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करने के निर्देश दिये गए हैं, साथ ही नेवर पेड एवं लॉन्ग अनपेड उपभोक्ताओं की सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गए हैं। साथ ही शहर से लेकर गांव तक विभिन्न प्रचार माध्यमों से योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार कराने के निर्देश दिये गए हैं ताकि अधिक से अधिक लोगों तक इसका लाभ पहुंच सके।

पत्रकार रामजी तिवारी मड़ावरा
चीफ एडिटर टाइम्स नाउ बुन्देलखण्ड
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