राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 14.03.2026 के संबंध में जनसामान्य से अपील

उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार तथा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) के तत्वावधान में जनपद न्यायालय, ललितपुर सहित जनपद की समस्त न्यायालयों/अधिकरणों में दिनांक 14.03.2026 (शनिवार) को प्रातः 10:00 बजे से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।
इस संबंध में अशोक कुमार सिंह, जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, ललितपुर द्वारा जनपद के समस्त वादकारियों एवं आम जनमानस से अपील की गई है कि वे अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठायें तथा अपने वादों का आपसी सुलह-समझौते के आधार पर त्वरित, सस्ता एवं स्थायी निस्तारण करायें।
राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के वादों का निस्तारण आपसी समझौते के आधार पर किया जायेगा, जिनमें मुख्य रूप से मोटर दुर्घटना दावा वाद, वैवाहिक/परिवारिक विवाद, चेक बाउंस (धारा 138 एन०आई० एक्ट) से संबंधित वाद, बैंक ऋण वसूली वाद, श्रम विवाद, विद्युत एवं जल कर से संबंधित वाद, राजस्व वाद, आपराधिक शमनीय वाद, यातायात चालान संबंधी प्रकरण तथा अन्य सुलह योग्य वाद सम्मिलित हैं।
माननीय अध्यक्ष द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित वादों में न्यायालय शुल्क (Court Fee) वापस कर दिया जाता है तथा समझौते के आधार पर वाद का अंतिम निस्तारण होने से पक्षकारों को अनावश्यक समय, धन एवं मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है।
अतः समस्त वादकारियों एवं जनसामान्य से पुनः अनुरोध किया जाता है कि वे दिनांक 14.03.2026 को प्रातः 10:00 बजे जनपद न्यायालय, ललितपुर में उपस्थित होकर राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से अपने-अपने वादों का निस्तारण कराकर इस सुलभ न्याय व्यवस्था का लाभ प्राप्त करें
पत्रकार रामजी तिवारी मड़ावरा
चीफ एडिटर टाइम्स नाउ बुन्देलखण्ड
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