*उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 76का कराया जाए अनुपालन -एड मुकेश करमरा*
पाली तहसील में तैनात उपजिलाधिकारी महोदय सैय्यद सानिया सोनम इजाज को एक ज्ञापन एडवोकेट मुकेश कुमार लोधी करमरा नें सौंपा तथा पाली तहसील अन्तर्गत गांवों में धारा 76 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के अनुपालन करायें जानें की मांग की। पत्र में बताया कि धारा 76का अनुपालन उत्तर प्रदेश की राजस्व संहिता 2016में लागू हो गयी थी जिसमें स्पष्ट प्रावधान है कि पांच बर्ष का समय निकल जानें के बाद स्वत:ही नियमावली तथा कानून के अनुसार भूमिधर घोषित हो जाना चाहिए, लेकिन राजस्व कर्मी तथा न्यायालय जानबूझकर किसानों तथा काश्तकारों को परेशान कर रही हैं ।जबकि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का सख्त निर्देश हैं कि जिन काश्तकारों को पांच बर्ष पूर्ण हो चुका है उन्हें धारा 3से जिमन 2एवं जिमन 2बारे काश्तकारों को भूमिधरों के अधिकार दिये जावें।
उक्त प्रकरण तथा किसानों के हित में भी जिला बार एसोसिएशन के वरिष्ठ अधिवक्ता ओमप्रकाश श्रीवास्तव द्वारा भी उच्च न्यायालय में ओमप्रकाश श्रीवास्तव बनाम स्टेट लंबित हैं। जिसमें भी सख्त एवं नियमावली के प्रावधान का उल्लेख करते हुए अतिशीघ्र भूमिधर घोषित किए जाने की मांग की गयीं हैं। ज्ञापन देते समय धर्मेंद्र सिंह लोधी एडवोकेट, हरगोविंद सिंह कुशवाहा एडवोकेट,आदि लोग उपस्थित रहे।
पत्रकार रामजी तिवारी मडावरा
संपादक टाइम्स नाउ बुन्देलखण्ड